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Gonda News: आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को सजा

Fri, 28 Nov 2025 11:14 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 28 Nov 2025 11:14 PM IST
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Man convicted of abetting suicide sentenced
गोंडा। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी पति को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास व 70 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मामला खरगूपुर के बराराय मल्लापुर का है।
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बहराइच के विशेश्वरगंज के ग्राम रनियापुर गोवरही के अहिरन पुरवा निवासी विद्याराम यादव ने खरगूपुर थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उन्होंंने साल 2014 में अपनी बेटी रंजना देवी की शादी ग्राम बराराय मल्लापुर निवासी मायाराम के साथ की थी।
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दहेज में सोने की जंजीर व अन्य सामान की मांग को लेकर ससुराल वाले रंजना को प्रताड़ित करते थे। तीन नवंबर 2022 को फोन से सूचना मिलने पर रंजना के घर पहुंचने पर पता चला कि ससुराल वालों ने उसे मार डाला है।
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विवेचना में दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के उकसाने के साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी मायाराम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल में साक्ष्य के आधार पर एडीजे (तृतीय) राजेश कुमार ने मायाराम को दोषी करार देते हुए दंडित किया।
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