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38 हजार वाद निपटाने के लिए लोक अदालत आज
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गोंडा। आपसी समझौते से 38,840 लंबित प्रकरण को निपटाने के लिए शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिसमें यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगरपालिका व बैंकों आदि से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा।
गुरुवार को जिला न्यायालय के दीवानी परिसर व सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि लोग अदालत में विभिन्न प्रकृति के 38 हजार 840 वादों का निपटारा होना है।
सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्ताण नि:शुल्क व सुलह समझौते के आधार पर होता है। ऐसे में जिस भी फरियादी के मुकदमे लंबे समय से लंबित हैं, वे लोक अदालत में अपने वाद को नियत कराकर त्वरित समाधान पा सकते हैं।
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यहीं नहीं ई चालान में 75 फीसदी तक छूट मिल सकती है। लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दीवानी कचहरी के साथ चारों तहसीलों में आयोजित किया जाएगा। जिसमें बिना किसी शुल्क के फरियादी अपने वाद का समाधान पाता है।
फरियादी चाहे तो वह बगैर किसी अधिवक्ता की मदद लिए स्वयं अपने वाद को नियत कराए, और राष्ट्रीय लोक अदालत में उपलब्ध होकर उसका समाधान पा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ आयोजित होगा।
इसमें सुलह योग्य फौजदारी वाद, भरण पोषण वाद, दीवानी, स्टांप वाद, वैवाहिक वाद, बाट माप अधिनियम के अंतर्गत चालान, ऋण मामले, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस आदि मुकदमों का निस्तारण होगा।
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गुरुवार को जिला न्यायालय के दीवानी परिसर व सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि लोग अदालत में विभिन्न प्रकृति के 38 हजार 840 वादों का निपटारा होना है।
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सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्ताण नि:शुल्क व सुलह समझौते के आधार पर होता है। ऐसे में जिस भी फरियादी के मुकदमे लंबे समय से लंबित हैं, वे लोक अदालत में अपने वाद को नियत कराकर त्वरित समाधान पा सकते हैं।
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यहीं नहीं ई चालान में 75 फीसदी तक छूट मिल सकती है। लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दीवानी कचहरी के साथ चारों तहसीलों में आयोजित किया जाएगा। जिसमें बिना किसी शुल्क के फरियादी अपने वाद का समाधान पाता है।
फरियादी चाहे तो वह बगैर किसी अधिवक्ता की मदद लिए स्वयं अपने वाद को नियत कराए, और राष्ट्रीय लोक अदालत में उपलब्ध होकर उसका समाधान पा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ आयोजित होगा।
इसमें सुलह योग्य फौजदारी वाद, भरण पोषण वाद, दीवानी, स्टांप वाद, वैवाहिक वाद, बाट माप अधिनियम के अंतर्गत चालान, ऋण मामले, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस आदि मुकदमों का निस्तारण होगा।