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हत्यारे को आजीवन कारावास

Tue, 26 Jul 2016 10:29 PM IST
अमर उजाला/गोंडा
अमर उजाला/गोंडा Updated Tue, 26 Jul 2016 10:29 PM IST
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life sentence,s to the killer
Jail
 पांच वर्ष पहले नगर कोतवाली क्षेत्र में हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 
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नगर कोतवाली क्षेत्र के इमरती विसेन निवासी रामकेवल ने 23 अगस्त को तहरीर दी कि वह अपनी पत्नी के साथ गांव निवासी अखिल बहादुर सिंह के खेत में घास काट रहा था। शाम पांच बजे करीब एक व्यक्ति आया और उसकी पत्नी को डंडे से मारने लगा।
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गांव के लोग दौड़े़, तब आरोपी ने उस पर भी लाठी-डंडे से हमला कर दिया। पीटने से उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना स्थल पर ही ग्रामीणों के सहयोग से आरोपी को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकडे़ गए आरोपी ने अपना नाम रविकांत पुत्र भगीरथ ग्राम परियौना थाना नौसेरा जिला नालंदा बिहार बताया।
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इस मामले में नगर कोतवाली में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी द्वितीय आरपी सिंह के यहां हुआ। गवाहों के बयान एवं शासकीय अधिवक्ता तथा विपक्ष के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी रविकांत माझी को को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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