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Gonda News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कारावास
Thu, 20 Aug 2026 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:49 PM IST
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गोंडा। उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र में छह साल पहले 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी संदीप लोनिया को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने संदीप को 10 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 29 नवंबर 2019 को पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी शाम सात बजे गांव के बाहर स्थित मड़हे में खाना देने गई थी। इसके बाद वह मड़हे के पूरब में शौच के लिए गई थी। तभी गांव के ही संदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने संदीप लोनिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने साक्ष्य संकलन और विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी करने के बाद एक जुलाई 2020 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने संदीप लोनिया को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 10 वर्ष के कारावास के साथ 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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अभियोजन के अनुसार, उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 29 नवंबर 2019 को पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी शाम सात बजे गांव के बाहर स्थित मड़हे में खाना देने गई थी। इसके बाद वह मड़हे के पूरब में शौच के लिए गई थी। तभी गांव के ही संदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने संदीप लोनिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने साक्ष्य संकलन और विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी करने के बाद एक जुलाई 2020 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने संदीप लोनिया को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 10 वर्ष के कारावास के साथ 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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