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ब्याज समेत क्षति की रकम दे बीमा कंपनी

Mon, 12 Sep 2022 10:57 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Sep 2022 10:57 PM IST
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Insurance company to give the amount of damage along with interest
गोंडा। ट्रैक्टर का बीमा कराने वाले किसान को दुर्घटना दावा धनराशि का भुगतान न करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को सात प्रतिशत ब्याज समेत क्षति की धनराशि 36 हजार 460 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।
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तरबगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम लिलोईकला निवासी राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने 24 सितंबर 2004 को ट्रैक्टर खरीदा था। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक की मंगुरा बाजार शाखा से 3.50 लाख रुपये फाइनेंस कराया था।
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शाखा प्रबंधक ने राजेंद्र को बताया था कि जब तक कर्ज अदा नहीं होता तब तक ट्रैक्टर का बीमा बैंक द्वारा ही कराया जाएगा और उसके प्रीमियम की रकम खाते से समायोजित की जाएगी। आठ अप्रैल 2005 को गेहूं की मड़ाई के दौरान ट्रैक्टर में आग लग गई थी। इससे ट्रैक्टर व थ्रेशर जल गया।
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बीमा कंपनी के सर्वेयर ने मौका मुआयना करके जांच रिपोर्ट दी, लेकिन बीमा करने वाली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। फोरम के नोटिस पर बीमा कंपनी व बैंक ने उत्तर पत्र दाखिल किया। मामले में फैसला सुनाते हुए फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने क्षति की धनराशि 36 हजार 460 रुपये सात प्रतिशत ब्याज के साथ डेढ़ माह के अंदर भुगतान करने का बीमा कंपनी को आदेश दिया है।
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