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Gonda News: क्लेम व हर्जाने के 91 हजार हजार रुपये चुकाए बीमा कंपनी

Wed, 27 Dec 2023 11:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 27 Dec 2023 11:40 PM IST
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Insurance company paid Rs 91 thousand for claim and damages
गोंडा। मोटर साइकिल का बीमा कराने वाले उपभोक्ता को चोरी में हुई की क्षति का क्लेम देने में आना कानी करना बीमा कंपनी को भारी पड़ा।
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जिला उपभोक्ता आयोग ने पीड़ित की तरफ से दाखिल वाद का निस्तारण करते हुए बीमा कंपनी को चोरी गई बाइक का बीमित मूल्य 81,026 रुपये सात प्रतिशत ब्याज के साथ एक माह में चुकाने का आदेश दिया है।
न्यायिक पीठ ने इसके साथ ही पीड़ित को मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार व वाद खर्च के लिए पांच हजार रुपए भी चुकाने का निर्देश दिया।
सदर तहसील क्षेत्र के सरायजरगर खोरहंसा निवासी काजी मोहम्मद अकीब ने जिला उपभोक्ता आयोग में दाखिल वाद में बताया कि उसने बजाज जनरल इंश्योरेंश कंपनी लि. से अपनी बजाज पल्सर मोटर साइकिल यूपी 43-एपी-4214 का बीमा कराया था।
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इसकी वैधता अवधि सात अगस्त 2019 से छह अगस्त 204 थी। 15 अक्टूबर 2019 को उसकी बाइक शालीमार मैरिज हाल मनकापुर बस अड्डा के पास से चोरी हो गई। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद इसकी सूचना बीमा कंपनी को देते हुए क्लेम का दावा किया गया।
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बीमा कंपनी के सर्वे अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में 81026 रुपये का भुगतान करने का भरोसा तो दिलाया। इसके बाद भी कंपनी ने कोई भुगतान नहीं किया। आयोग के नोटिस पर बीमा कंपनी ने क्लेम देने का प्रतिवाद किया।

प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर आयोग के अध्यक्ष रामानंद व सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत की तीन सदस्यीय न्यायिक पीठ ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवादी को बीमा क्लेम के साथ दस हजार रुपये वाद खर्च व हर्जाना के बतौर चुकाए। एक माह की नियत अवधि में भुगतान न होने पर वास्तविक भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत ब्याज देय होगा।
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