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Gonda News: कड़ाके की ठंड में रोता पड़ा मिला मासूम

Mon, 05 Dec 2022 11:03 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Dec 2022 11:03 PM IST
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Innocent was found crying in the cold
गोंडा। गोंडा-लखनऊ हाईवे पर बालपुर कस्बे में सोमवार भोर एक टेंट हाउस की छत पर लावारिस हालत में नवजात शिशु बिलखता मिला। एक युवक ने नवजात को अपने घर ले जाकर ऊनी कपड़े में लपेटा। इसके बाद स्थानीय लोगों की सहमति से एक नि:संतान दंपती को दे दिया। नवजात को वहां किसने लावारिस छोड़ा? ये नहीं पता चल सका है।
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करनैलगंज के बालपुर निवासी उमेश कुमार मोटर मैकेनिक हैं। उनकी कस्बे में ही दुकान है। उमेश के मुताबिक सोमवार भोर पांच बजे जब वह सोकर उठे तो किसी बच्चे के तेजी से रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वह बाहर निकले तो पास के एक टेंट हाउस की छत से आवाज आने का आभास हुआ। उमेश ने टेंट हाउस के बगल में लगी सीढ़ी से चढ़कर छत पर देखा तो वहां एक नवजात बच्चा पड़ा रो रहा था।
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उमेश तुरंत बच्चे को उठाकर अपने घर लाए और ऊनी कपड़े में लपेटा। कुछ देर में बच्चे ने रोना बंद कर दिया और आवाज देने पर मुस्कराने लगा। नवजात मिलने की खबर फैलते ही उमेश के घर पर भीड़ लग गई। धानेपुर की रहने वाली सपना गुप्ता अपने पति रघुनंदन के साथ बालपुर कस्बे में ही रहकर जनरल स्टोर चलाती हैं। नवजात लावारिस मिलने की जानकारी पाकर वह उमेश के घर पहुंचीं और बताया कि उनके कोई औलाद नहीं है। इस पर स्थानीय लोगों की सहमति से उमेश ने सपना को बच्चा दे दिया।
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वहीं, नवजात मिलने की सूचना पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल सिंह व उपनिरीक्षक रामाज्ञा प्रसाद मौके पर पहुंचे और लोगों से जानकारी ली। बालपुर चौकी प्रभारी विनय कुमार पांडेय ने बताया कि सूचना मिली है। जानकारी ली जा रही है।
चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक आशीष मिश्र ने बताया कि लावारिस शिशु मिलने पर उसे बाल शिशुगृह में दाखिल करने का नियम है। अगर कोई दंपती नवजात को गोद लेना चाहते हैं तो उन्हें भारत सरकार की वेबसाइट पर पंजीयन कराना चाहिए। इसके बाद जब उनका नंबर आएगा तो जिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बच्चा गोद देने का प्रावधान है। महिला ने नवजात शिशु को नियम विरुद्ध गोद लिया है। उसे बाल शिशुगृह में दाखिल कराना चाहिए। नवजात को छोड़ने वाले के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज कराना चाहिए।

अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज का कहना है कि नवजात को बाल शिशुगृह में दाखिल कराया जाएगा। इसके लिए चाइल्ड लाइन की टीम के साथ ही बालपुर पुलिस को मौके पर भेजा है। नवजात को छोड़ने वाले के विरुद्घ जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज कराया जाएगा।
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