फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Husband gets seven years rigorous imprisonment for dowry death

दहेज हत्या में पति को सात साल का कठोर कारावास

Mon, 10 Oct 2022 10:54 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 10 Oct 2022 10:54 PM IST
विज्ञापन
Husband gets seven years rigorous imprisonment for dowry death
गोंडा। चार साल पहले दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने दोषी पति को सात साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि इसी मामले में संदेह से परे साक्ष्य न मिलने पर न्यायालय ने सास व ससुर को दोषमुक्त किया है।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ल ने बताया कि 15 सितंबर 2018 को बस्ती जिले के थाना पैकोलिया क्षेत्र के ग्राम जीतीपुर निवासी राम केवल ने छपिया थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसने ढाई साल पहले अपनी पुत्री माधुरी की शादी रामपाल प्रजापति निवासी ग्राम पायरखास हरैया थाना छपिया से की थी।
विज्ञापन

माधुरी विदा होकर जब ससुराल गई तो दहेज में बाइक और नकदी की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न कर पाने पर पति, ससुर राम अचल व सास बुधना देवी उसे प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना से आजिज होकर माधुरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और दहेज हत्या का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी पति रामपाल, ससुर राम अचल व सास बुधना देवी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विचारण के दौरान सत्र न्यायालय ने अभियुक्त रामपाल प्रजापति के विरुद्ध दहेज हत्या के अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया। इस मामले में निर्णय सुनाते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने अभियुक्त रामपाल प्रजापति को सात साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जबकि दोषसिद्ध न होने पर ससुर राम अचल और सास बुधना देवी को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed