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Gonda News: आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी पति और सास-ससुर को सजा
Sat, 15 Jun 2024 11:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 15 Jun 2024 11:54 PM IST
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गोंडा। दहेज प्रताड़ना व विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पति और सास-ससुर को न्यायालय ने 10 साल कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मनकापुर के ग्राम भरपूर निवासी मोहित ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उन्होंने 19 अप्रैल 2016 को अपनी बहन आरती की शादी ग्राम छबीलेपुरवा मौजा गंगापुर निवासी पवन कुमार साहू से की थी। पति पवन, सास सीतापति और ससुर शोभाराम साहू दहेज की मांग को लेकर आरती को प्रताड़ित करते थे। सात जनवरी 2019 को शाम पांच बजे सभी ने उसे कमरे में बंद कर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, जिसमें आरती के डेढ़ साल के बेटे की मौत हो गई। आरती मरणासन्न अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। झुलसी आरती की भी इसी बीच मौत हो गई। विवेचना में पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी पवन कुमार साहू, सीतापति और शोभाराम साहू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। शनिवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने दोषी अभियुक्त पवन कुमार साहू, सीतापति व शोभाराम साहू को 10-10 साल कारावास व 70-70 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक मनकापुर के ग्राम भरपूर निवासी मोहित ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उन्होंने 19 अप्रैल 2016 को अपनी बहन आरती की शादी ग्राम छबीलेपुरवा मौजा गंगापुर निवासी पवन कुमार साहू से की थी। पति पवन, सास सीतापति और ससुर शोभाराम साहू दहेज की मांग को लेकर आरती को प्रताड़ित करते थे। सात जनवरी 2019 को शाम पांच बजे सभी ने उसे कमरे में बंद कर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, जिसमें आरती के डेढ़ साल के बेटे की मौत हो गई। आरती मरणासन्न अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। झुलसी आरती की भी इसी बीच मौत हो गई। विवेचना में पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी पवन कुमार साहू, सीतापति और शोभाराम साहू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। शनिवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने दोषी अभियुक्त पवन कुमार साहू, सीतापति व शोभाराम साहू को 10-10 साल कारावास व 70-70 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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