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Gonda News: हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में सीएमओ से मांगा जवाब
Sat, 21 Feb 2026 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 21 Feb 2026 12:07 AM IST
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गोंडा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजीदेवर के अधीक्षक पद पर डॉ. पूजा जायसवाल को कार्यभार न ग्रहण कराने का मामला बढ़ता जा रहा है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन न होने पर हाईकोर्ट ने सीएमओ डाॅ. संतलाल पटेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जिला स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर 20 मई 2025 को सीएचसी काजीदेवर का डॉ. पूजा जायसवाल को अधीक्षक बनाया गया था। नौ जनवरी 2026 को सीएमओ ने डॉ. पूजा को हटाकर डॉ. आलोक सिंह को यहां की जिम्मेदारी सौंप दी। डॉ. पूजा जायसवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में रिट याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि सीएमओ ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई अनुशंसाओं का उल्लंघन किया है।
20 जनवरी को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने नौ जनवरी को सीएमओ की ओर से जारी आदेश को अगली तिथि तक स्थगित करते हुए विपक्षी पक्षकारों को प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर डॉ. पूजा जायसवाल ने अवमानना याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई। 16 फरवरी को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने सीएमओ डाॅ. संतलाल पटेल को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह स्पष्ट करें कि रिट याचिका में 20 जनवरी को पारित आदेश की कथित जानबूझकर अवज्ञा के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू न की जाए।
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जिला स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर 20 मई 2025 को सीएचसी काजीदेवर का डॉ. पूजा जायसवाल को अधीक्षक बनाया गया था। नौ जनवरी 2026 को सीएमओ ने डॉ. पूजा को हटाकर डॉ. आलोक सिंह को यहां की जिम्मेदारी सौंप दी। डॉ. पूजा जायसवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में रिट याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि सीएमओ ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई अनुशंसाओं का उल्लंघन किया है।
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20 जनवरी को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने नौ जनवरी को सीएमओ की ओर से जारी आदेश को अगली तिथि तक स्थगित करते हुए विपक्षी पक्षकारों को प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर डॉ. पूजा जायसवाल ने अवमानना याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई। 16 फरवरी को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने सीएमओ डाॅ. संतलाल पटेल को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह स्पष्ट करें कि रिट याचिका में 20 जनवरी को पारित आदेश की कथित जानबूझकर अवज्ञा के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू न की जाए।
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