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Gonda News: किशोरी के अपहरण के आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Fri, 21 Nov 2025 11:12 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 21 Nov 2025 11:12 PM IST
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High court grants bail to accused of kidnapping a teenager
गोंडा। किशोरी के अपहरण के मामले में जेल में बंद आरोपी युवक को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सशर्त जमानत दे दी है।
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मनकापुर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 11 जून 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि नौ जून की दोपहर उसकी साढ़े 16 वर्ष की बेटी अचानक लापता हो गई। पुलिस जांच में अपहरण की पुष्टि के बाद बिहार के भागलपुर जिले के गोपालपुर थाना के सैदपुर निवासी अमित कुमार को आरोपी बनाया गया। 29 सितंबर 2025 को एडीजे (तृतीय) की अदालत ने अमित की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर जमानत की गुहार लगाई। न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने उपलब्ध साक्ष्यों व मामले की परिस्थितियों पर विचार कर अमित कुमार का जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार कर लिया। अदालत ने संबंधित निचली अदालत में निर्धारित धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र व दो जमानतदार पेश करने पर अभियुक्त को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। (संवाद)
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