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लोक अदालत में 27462 वादों की होगी सुनवाई

Thu, 10 Dec 2015 11:45 PM IST
बलरामपुर/अमर उजाला ब्यूरो
बलरामपुर/अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 10 Dec 2015 11:45 PM IST
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सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 27462 मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। दोनों पक्षों में समझौता होने पर वाद का उसी दिन निस्तारण कर दिया जाएगा।
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यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, बैंक लोन, राजस्व वाद, उपभोक्ता विवाद, बिजली, बाट-माप, मोटर वाहन अधिनियम, पारिवारिक विवाद, भरण पोषण तथा फौजदारी के छोटे मामलों की सुनवाई की जाएगी।
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दीवानी न्यायालय उतरौला, सदर तहसील, उतरौला तहसील व तुलसीपुर तहसील के राजस्व न्यायालयों के वादों का भी राष्ट्रीय लोक अदालत में परीक्षण किया जाएगा।

दोनों पक्षों में सहमति होने तथा अर्थदंड अदा करने पर मुकदमे को समाप्त कर दिया जाएगा। जनपद के सभी न्यायालयों से 27 हजार 462 मुकदमों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए संदर्भित किया गया है।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम वादों का निस्तारण हो सके इसके लिए दोनों पक्षों को सम्मन भेजकर 12 दिसंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान अधिकतम वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता जिला जज उमेश सिंह करेंगे।
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