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Gonda News: जानलेवा हमले में आरोपी गैंगस्टर को तीन साल की सजा

Thu, 10 Oct 2024 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 10 Oct 2024 11:59 PM IST
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Gangster accused of murderous attack sentenced to three years in prison
गोंडा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने जानलेवा हमले के अपराध में आरोपी व गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को तीन साल कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार साल 2022 में कोतवाली नगर पुलिस ने जानलेवा हमले में आरोपी कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम खिरौरा मोहन निवासी राम बहाल पर संगठित गिरोह बनाकर अपराध का अभ्यस्त अपराधी होने का आरोप लगाते हुए गिरोह चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना में अपराध का पुख्ता साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अपराध का संदेह से परे साक्ष्य मिलने पर अदालत ने अभियुक्त अमित सिंह को दोषी करार किया। बृहस्पतिवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजबहादुर रामदेव यादव ने दोषसिद्ध अभियुक्त रामबहाल को तीन साल सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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