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Gonda News: नाबालिग से छेड़छाड़ में दोषी को चार साल की सजा
Wed, 22 May 2024 11:21 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 22 May 2024 11:21 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोंडा। छह साल पूर्व नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने दोषी को चार वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पाॅक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि कटरा बाजार थाना क्षेत्र के निवासी वादी ने अमरदीप पर घर में घुसकर नाबालिग बालिका को अपशब्द कहने व छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए दो मई 2018 को कटरा बाजार थाने में केस दर्ज कराया। विवेचना में पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी अमरदीप के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अपराध का संदेह से परे होने पर अदालत ने अभियुक्त अमरदीप को दोष सिद्ध किया। मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने बुधवार को अभियुक्त पर चार वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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गोंडा। छह साल पूर्व नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने दोषी को चार वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पाॅक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि कटरा बाजार थाना क्षेत्र के निवासी वादी ने अमरदीप पर घर में घुसकर नाबालिग बालिका को अपशब्द कहने व छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए दो मई 2018 को कटरा बाजार थाने में केस दर्ज कराया। विवेचना में पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी अमरदीप के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अपराध का संदेह से परे होने पर अदालत ने अभियुक्त अमरदीप को दोष सिद्ध किया। मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने बुधवार को अभियुक्त पर चार वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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