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गैर इरादतन हत्या में चार लोगों को दस साल की कैद
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गोंडा। सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार गुप्त ने गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दोष सिद्ध करते हुए चार अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने एक आरोपी को सभी आरोपों में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ल ने बताया कि परसपुर थाना क्षेत्र के मलांव के पूरे बैसन पुरवा निवासी दातादीन सिंह ने 24 मार्च 2013 को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि घटना के दिन उसका भाई कुंवर बहादुर सिंह खेत में अकेले काम कर रहा था। तभी आरोपी बांके सिंह, रामकेवल सिंह, राकेश सिंह, ननकऊ सिंह व रोहित सिंह वहां पहुंचे तथा लाठी-डंडा व फरसे से हमला कर दिया। भाई की आवाज सुनकर जब वहां पहुंचा तो देखा कि कुंवर बहादुर जमीन पर मरणासन्न अवस्था में पड़ा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार गुप्त ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, गवाहों को सुना। साक्ष्यों के आधार पर चार अभियुक्तों को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दस-दस साल के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने अभियुक्त बांके सिंह को सभी आरोपों में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ल ने बताया कि परसपुर थाना क्षेत्र के मलांव के पूरे बैसन पुरवा निवासी दातादीन सिंह ने 24 मार्च 2013 को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि घटना के दिन उसका भाई कुंवर बहादुर सिंह खेत में अकेले काम कर रहा था। तभी आरोपी बांके सिंह, रामकेवल सिंह, राकेश सिंह, ननकऊ सिंह व रोहित सिंह वहां पहुंचे तथा लाठी-डंडा व फरसे से हमला कर दिया। भाई की आवाज सुनकर जब वहां पहुंचा तो देखा कि कुंवर बहादुर जमीन पर मरणासन्न अवस्था में पड़ा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार गुप्त ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, गवाहों को सुना। साक्ष्यों के आधार पर चार अभियुक्तों को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दस-दस साल के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने अभियुक्त बांके सिंह को सभी आरोपों में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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