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Gonda News: अवैध शस्त्र रखने के दोषी को पांच साल की सजा

Mon, 19 May 2025 11:25 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 19 May 2025 11:25 PM IST
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Five years imprisonment for illegal possession of arms
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अवैध शस्त्र रखने और बेचने के मामले में एक दोषी को पांच साल के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।
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नवाबगंज पुलिस ने 26 दिसंबर 2020 को ग्राम तुलसीपुर माझा से शाहजहांपुर जिले के गढि़या रगीन थाना क्षेत्र के बरी प्रसिद्धपुर निवासी विजेंद्रपाल सिंह को एक राइफल, दो तमंचा व 45,500 रुपये के साथ पकड़ा था। तीन अन्य लोग मौके से भाग गए थे। विजेंद्रपाल ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि वह जो राइफल व तमंचा बनाता है, उसे साथी धनेश यादव निवासी गुप्तारघाट थाना कैंट अयोध्या ले जाकर बेचता है। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और साक्ष्य के आधार पर आरोपी विजेंद्रपाल सिंह व धनेश यादव के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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ट्रायल के दौरान अपराध साबित होने पर कोर्ट ने विजेंद्रपाल सिंह को दोष सिद्ध किया। आरोपी धनेश यादव को दोषमुक्त कर दिया। सोमवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने दोषी विजेंद्रपाल सिंह को दंडित किया। (संवाद)
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