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सूचना न देने पर अधीक्षण अभियंता तलब
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Nov 2016 11:27 PM IST
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अधीक्षण अभियंता राप्ती नदी नहर निर्माण प्रथम बलरामपुर को राज्य सूचना आयोग ने 6 दिसंबर को सुनवाई के लिए तलब किया है। यह कार्रवाई जनसूचना अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना न देने पर की गई है।
आईटीआई कार्यकर्ता दीप नरायन मिश्र निवासी ग्राम श्रीनगर जनपद बलरामपुर ने अधीक्षण अभियंता राप्ती नहर निर्माण मंडल प्रथम बलरामपुर से 4 फरवरी 2016 को आपूर्ति आदेश, डिस्पैच रजिस्टर व डाकबही आदि के संबंध में चार बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी। निर्धारित समय में वांछित सूचना न मिलने पर दीप नरायन ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी।
दीप नरायन की अपील पर कार्रवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने अधीक्षण अभियंता को 6 दिसम्बर को सुनवाई के लिए तलब किया है। आयोग ने यह भी कहा है कि यदि अधीक्षक अभियंता सुनवाई में उपस्थित न होना चाहें तो अपने प्रतिनिधि को समस्त अभिलेखों के साथ भेंज सकते हैं।
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आईटीआई कार्यकर्ता दीप नरायन मिश्र निवासी ग्राम श्रीनगर जनपद बलरामपुर ने अधीक्षण अभियंता राप्ती नहर निर्माण मंडल प्रथम बलरामपुर से 4 फरवरी 2016 को आपूर्ति आदेश, डिस्पैच रजिस्टर व डाकबही आदि के संबंध में चार बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी। निर्धारित समय में वांछित सूचना न मिलने पर दीप नरायन ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी।
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दीप नरायन की अपील पर कार्रवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने अधीक्षण अभियंता को 6 दिसम्बर को सुनवाई के लिए तलब किया है। आयोग ने यह भी कहा है कि यदि अधीक्षक अभियंता सुनवाई में उपस्थित न होना चाहें तो अपने प्रतिनिधि को समस्त अभिलेखों के साथ भेंज सकते हैं।
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