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चुनावी हिंसा में भाजपा विधायक समेत 13 आरोपी दोष मुक्त

Sun, 02 Oct 2022 11:09 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 02 Oct 2022 11:09 PM IST
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गोंडा। सात साल पहले पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट के मामले में मेहनौन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक और उनके परिजन समेत 13 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायालय एमपी एमएलए/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुषमा ने दोषमुक्त कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार साल 2015 पंचायत के चुनाव में मेहनौन क्षेत्र के मूल निवासी विनय कुमार द्विवेदी उर्फ मुन्ना भैया (वर्तमान में मेहनौन से भाजपा विधायक) भी मेहनौन सीट से जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे थे। 13 अक्तूबर 2015 को मतदान के दिन उनके गांव श्रीनगर बाबागंज के मतदान केंद्र पर उनके समर्थकों की विरोधी पक्ष से झड़प हो गई थी। मामले में अन्य प्रत्याशी अखिलेश पांडेय निवासी गनेशपुर ग्रंट ने थाना धानेपुर में प्रत्याशी विनय कुमार द्विवेदी उर्फ मुन्ना भैया, उनके परिजन कल्लू उर्फ राम अचल व ननकन, छोटे व उनके समर्थक छोटकन्ने उर्फ वीरेंद्र द्विवेदी, अभिषेक मिश्रा, सीबू उर्फ शोभित, राज कमल, राजा मुन्ना, अजय गुप्ता, प्रेम नरायन शुक्ला, अंकित और चंद्र प्रकाश मिश्रा समेत डेढ़ दर्जन के विरुद्ध मारपीट, तोड़फोड़ व बलवा का केस दर्ज कराया था।
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पुलिस ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय में विचारण शुरू हुआ। इस बीच एक आरोपी छोटे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष सुनवाई के दौरान अदालत में संदेह से परे साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने माना कि आरोपी दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।
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बीते शनिवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुषमा ने आरोपी अभिषेक मिश्रा, ननकन, सीबू उर्फ शोभित, कल्लू उर्फ राम अचल, विनय कुमार द्विवेदी, राजा मुन्ना, राज कमल, बृजेंद्र, छोटकन्ने उर्फ वीरेंद्र द्विवेदी, अजय गुप्ता, प्रेम नरायन शुक्ला, अंकित शुक्ला व चंद्र प्रकाश शुक्ला को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।
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