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दुराचारी को 10 साल का कारावास

Sat, 23 Apr 2016 10:33 PM IST
अमर उजाला/गोंडा
अमर उजाला/गोंडा Updated Sat, 23 Apr 2016 10:33 PM IST
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Vicious 10-year imprisonment
बेशर्मी भरे सवालों पर जज के खिलाफ मुकदमा - फोटो : डेलीमेल
अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय द्वितीय आरपी सिंह ने किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 
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सहायक शासकीय अधिवक्ता विनयकुमार सिंह के अनुसार थाना वजीरगंज क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को 22 मार्च 2013 की दोपहर रवींद्र यादव निवासी ग्राम सुजाता थाना अतरौली जनपद हरदोई को अपहृत कर लखनऊ ले गया था।
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जहां आरोपी रवींद्र यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सत्र परीक्षण के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने गवाहों के बयान कराए।

अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय द्वितीय ने बयान को सुना व पत्रावली को अवलोकन कर आरोपी रवींद्र यादव को दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध करते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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जुर्माना न अदा करने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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