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आरोपी को तीन साल का कारावास

Fri, 29 Apr 2016 11:30 PM IST
अमर उजाला/गोंडा
अमर उजाला/गोंडा Updated Fri, 29 Apr 2016 11:30 PM IST
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three years imprisonment of accused
लाोक अदालत
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सात साल के बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी को तीन साल के साधारण कारावास की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में अभियुक्त को सात माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। 
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अभियोजन अधिकारी दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार परसपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला सात का बालक 18 फरवरी 2012 अपने परिवारीजनों के साथ पास के गांव में शादी समारोह में गया था।
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वहां से वापस लौटते समय सुभाष उर्फ छोटू उसे पकड़ ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बालक के शोर मचाने पर परिवारीजन व गांव के लोग दौड़े तो वह बालक को छोड़कर भाग निकला।
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सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी ने अदालत में गवाहाें के बयान कराए। अदालत ने गवाहोें के बयान को सुना और पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी सुभाष उर्फ छोटूृ को तीन साल के साधारण कारावास की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में अभियुक्त को सात माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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