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आरोपी को तीन साल का कारावास
अमर उजाला/गोंडा
Updated Fri, 29 Apr 2016 11:30 PM IST
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लाोक अदालत
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सात साल के बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी को तीन साल के साधारण कारावास की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में अभियुक्त को सात माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन अधिकारी दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार परसपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला सात का बालक 18 फरवरी 2012 अपने परिवारीजनों के साथ पास के गांव में शादी समारोह में गया था।
वहां से वापस लौटते समय सुभाष उर्फ छोटू उसे पकड़ ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बालक के शोर मचाने पर परिवारीजन व गांव के लोग दौड़े तो वह बालक को छोड़कर भाग निकला।
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सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी ने अदालत में गवाहाें के बयान कराए। अदालत ने गवाहोें के बयान को सुना और पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी सुभाष उर्फ छोटूृ को तीन साल के साधारण कारावास की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में अभियुक्त को सात माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन अधिकारी दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार परसपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला सात का बालक 18 फरवरी 2012 अपने परिवारीजनों के साथ पास के गांव में शादी समारोह में गया था।
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वहां से वापस लौटते समय सुभाष उर्फ छोटू उसे पकड़ ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बालक के शोर मचाने पर परिवारीजन व गांव के लोग दौड़े तो वह बालक को छोड़कर भाग निकला।
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सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी ने अदालत में गवाहाें के बयान कराए। अदालत ने गवाहोें के बयान को सुना और पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी सुभाष उर्फ छोटूृ को तीन साल के साधारण कारावास की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में अभियुक्त को सात माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।