फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Three brothers life imprisonment

तीन भाइयों को आजीवन कारावास

Mon, 09 Nov 2015 11:37 PM IST
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो Updated Mon, 09 Nov 2015 11:37 PM IST
विज्ञापन
सात वर्ष पूर्व जमीन के विवाद में भगवानदास घरुक की हत्या करने के आरोप में तीन सगे भाइयों को विशेष न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय द्वितीय महेश नौटियाल ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन


ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी वेदप्रकाश वर्मा के अनुसार कोतवाली कर्नलगंज क्षेत्र के शिवबक्शपुरवा गांव के वीवियापुर औधूतनगर के रहने वाले कन्हैयालाल घरुक ने 24 जून 2008 को कर्नलगंज कोतवाली में आरोपी छोटू, रामबाबू व श्यामबिहारी पुत्र भूलन निवासी शिवबक्श पुरवा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन


जिसमें कहा गया था कि उसके घर के उत्तर संतराम की जमीन है जो दिल्ली में रहता है। उसकी देखभाल कन्हैयालाल घरुक करता है। उसी जमीन पर 24 जूूून 2008 को सभी आरोपियों ने खूंटा गाड़ कर जानवर बांध दिया और बगल में रखे छप्पर को भी उजाड़ दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


जब भगवानदास घरुक ने मना किया, तभी सभी आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें भगवानदास की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसे बचाने दौड़े श्रीराम व जयमंगल भी घायल हो गए थे।


सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी ने गवाहों के बयान कराए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन कर छोटू, रामबाबू और श्याम विहारी को भगवानदास घरुक की हत्या में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई व दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed