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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदार को सजा
amar ujala
Updated Thu, 09 Mar 2017 11:31 PM IST
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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदार पप्पू यादव को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संजय कुमार शुक्ल ने छह माह का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मो.शाहिद रजा के अनुसार जनपद श्रावस्ती भिनगा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी चार मार्च 2012 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भिनगा सैयद इबादुल्लाह ने अभियुक्त पप्पू यादव पुत्र जोगी प्रसाद यादव निवासी बेल्हा राघवपुर वीरपुर थाना इकौना श्रावस्ती की दुकान का निरीक्षण किया था।
दुकान पर बर्फी, लड्डू,शीतल पेय विक्रय के लिए भंडारण व बेचते हुए पाया गया था जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ बर्फी का नमूना लिया था। नमूने को जांच के लिए भेजा गया। जांच में पता चला कि बर्फी अपमिश्रित पाया गया था जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
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अभियोजन की ओर से कहा गया कि बरफी में एल्यूमिनियम प्रयुक्त करना गंभीर अपराध है, इसे देखते हुए कड़ी सजा की मांग की गई। सत्र परीक्षण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता ने गवाहों का बयान दर्ज कराया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त पप्पू यादव को छह माह का कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता मो.शाहिद रजा के अनुसार जनपद श्रावस्ती भिनगा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी चार मार्च 2012 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भिनगा सैयद इबादुल्लाह ने अभियुक्त पप्पू यादव पुत्र जोगी प्रसाद यादव निवासी बेल्हा राघवपुर वीरपुर थाना इकौना श्रावस्ती की दुकान का निरीक्षण किया था।
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दुकान पर बर्फी, लड्डू,शीतल पेय विक्रय के लिए भंडारण व बेचते हुए पाया गया था जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ बर्फी का नमूना लिया था। नमूने को जांच के लिए भेजा गया। जांच में पता चला कि बर्फी अपमिश्रित पाया गया था जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
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अभियोजन की ओर से कहा गया कि बरफी में एल्यूमिनियम प्रयुक्त करना गंभीर अपराध है, इसे देखते हुए कड़ी सजा की मांग की गई। सत्र परीक्षण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता ने गवाहों का बयान दर्ज कराया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त पप्पू यादव को छह माह का कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।