फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Mother and son sentenced to 10 years

मां-बेटे को 10 साल की सजा

Fri, 10 Jun 2016 11:42 PM IST
अमर उजाला/गोंडा।
अमर उजाला/गोंडा। Updated Fri, 10 Jun 2016 11:42 PM IST
विज्ञापन
Mother and son sentenced to 10 years
jail
दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर बहू को जलाकर मार डालने के आरोप में अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट महेश नौटियाल ने मां-बेटे को 10-10 साल की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन


मामला खरगूपुर थाना क्षेत्र के लोनावा गांव का है। एडीजीसी अंबरीश कुमार यादव के मुताबिक उम्मेदजोत गांव निवासी मो. असलम ने अपनी पुत्री सरीकुन निशा की शादी वर्ष 2007 में लोनावा गांव निवासी मो. असलम के साथ की थी। लेकिन शादी के बाद से उसके ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उनकी पुत्री सरीकुन निशा को आए दिन प्रताड़ित किया करते थे।
विज्ञापन


आठ मार्च 2013 को दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर उसके ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार डाला। जिसकी रिपोर्ट पीड़ित पक्ष की ओर से खरगूपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। मामला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट के न्यायालय में पहुंचने के बाद दोनों पक्षों का बयान हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिसके आधार पर बीते दिन अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश महेश नौटियाल ने फैसला सुनाते हुए मामले में मृतका सरीकुन निशा के पति असलम व सास आसिया बेगम को 10-10 साल की सजा व अर्थदंड से दंडित किया। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed