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तहसीलदार समेत सात पर एफआईआर का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 04 May 2017 11:12 PM IST
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अपंजीकृत बैनामे पर भूमि के दाखिल खारिज मामले में तहसीलदार, पेशकार समेत सात लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश आयुक्त ने डीएम को दिया है। कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के ग्राम कुर्था निवासी लाल बहादुर ने आयुक्त देवीपाटन मंडल को एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें कहा गया है कि उसके पिता महादेव की मृत्यु 16 दिसम्बर 2003 को हो गई।
उसी दिन एक फर्जी बैनामे का विलेख तैयार कर रजिस्ट्री कराने का प्रयास कुछ लोगों ने किया। अपंजीकृत विलेख को पंजीकृत करने से रजिस्ट्रार द्वारा मना किया गया। निरस्त हो चुके विलेख के आधार पर 13 साल बाद 18 जुलाई 2016 को तत्कालीन तहसीलदार, तहसीलदार के पेशकार, आरके से मिलीभगत करके विपक्षियों ने बिना किसी सुनवाई या नोटिस के ही उसके नाम की भूमि को अपने नाम से दाखिल खारिज करा लिया। मामले में अपर आयुक्त ने डीएम को जांच कराकर तत्काल कार्रवाई व रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है।
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उसी दिन एक फर्जी बैनामे का विलेख तैयार कर रजिस्ट्री कराने का प्रयास कुछ लोगों ने किया। अपंजीकृत विलेख को पंजीकृत करने से रजिस्ट्रार द्वारा मना किया गया। निरस्त हो चुके विलेख के आधार पर 13 साल बाद 18 जुलाई 2016 को तत्कालीन तहसीलदार, तहसीलदार के पेशकार, आरके से मिलीभगत करके विपक्षियों ने बिना किसी सुनवाई या नोटिस के ही उसके नाम की भूमि को अपने नाम से दाखिल खारिज करा लिया। मामले में अपर आयुक्त ने डीएम को जांच कराकर तत्काल कार्रवाई व रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है।
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