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मृत व्यक्ति को दे दिया आवास, धनराशि भी निकल गई 18-04-45

Thu, 31 Aug 2017 12:04 AM IST
Updated Thu, 31 Aug 2017 12:04 AM IST
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मृत व्यक्ति को दे दिया आवास, धनराशि भी निकल गई 18-04-45
मुर्दे को दे दिया आवास, पैसा भी निकाला
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दुबहा बाजार में प्रधान व सचिव समेत 23 अपात्रों के खिलाफ केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
गोंडा। प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटालों का दिन-प्रतिदिन खुलासा हो रहा है। हलधरमऊ ब्लाक के सोनहरा गांव में पांच साल पहले मरे व्यक्ति के नाम आवास दे दिया और पैसा भी निकल गया। इतना ही नहीं इसी गांव में लाभार्थी की जगह आवास का पैसा दूसरे के खाते में दे दिया गया और उसकी धनराशि भी निकल गई। वहीं कटरा बाजार के दुबहा बाजार ग्राम पंचायत में आवास घोटाले में एडीओ पंचायत ने 23 अपात्रों समेत ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान के खिलाफ कौडिय़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
आवास आवंटन में लूट का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुधवार को हलधरमऊ ब्लाक के सोनहरा गांव में मृतक व्यक्ति को आवास का आवंटन कर दिया गया। यहां के राम कृपाल पुत्र बदलू की मृत्यु पांच साल पहले हो गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2016-17 में राम कृपाल के नाम प्रधानमंत्री आवास का आवंटन कर दिया गया। राम कृपाल के खाते में 40 हजार की प्रथम किस्त भी भेजी गई जिसे आहरित भी कर लिया गया। पात्रता सूची में राम कृपाल का नाम 6वें स्थान पर दर्ज है। इतना ही नहीं ग्राम पंचायत की सूची में नवें स्थान पर अंकित संतोष तिवारी को आवास का आवंटन किया गया। लेकिन संतोष तिवारी के बजाए आवास की धनराशि दूसरे के खाते में भेज दी गई। इसके पहले भी हलधरमऊ ब्लाक में तीन मृतकों के नाम आवास का आवंटन हो चुका है। जिसमें एफआईआर दर्ज करायी जा चुकी है। सीडीओ दिव्या मित्तल ने बताया कि परियोजना निदेशक वीरपाल को इसकी जांच सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि आवास आवंटन में बहुत बड़ा खेल हुआ है। यदि पूरी जांच हो जाए तो जिले के 1054 ग्राम पंचायतों में सैकड़ों मामले उजागर होंगे, हालांकि जो भी शिकायतें आती हैं उसकी जांच करवाई जा रही है। वहीं कटरा बाजार ब्लाक के दुबहा बाजार ग्राम पंचायत में 34 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया गया। सीडीओ ने बताया कि इसकी जांच एसडीएम करनैलगंज से करवाई गई जिसमें 23 लोग अपात्र पाए गए। कटरा बाजार के प्रभारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत बजरंग बहादुर पांडेय ने बुधवार को कौडिय़ा बाजार में एफआईआर दर्ज करवाई है। बजरंग पांडेय ने बताया कि 34 में 23 अपात्रों को बिना सत्यापन के ही लाभ दे दिया गया इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान सीधे तौर पर दोषी पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 23 अपात्रों सहित ग्राम पंचायत अधिकारी देव नरायन दूबे व दुबहा बाजार के ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।
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इनसेट
अपात्र जिन्हें आवंटित किया गया आवास
शैराब, शांती, फकीरे, सन्नू, संजय, समसुका, शमजाद, सलमा पत्नी अब्दुल खलीक, सलमा पत्नी मुसीबत, सलमा पत्नी अब्बास, साजिया, रेशमा, रहीसुन, नौशाद, मोहम्मद अली, हसीना, गुल्ले, बुद्घू, अजीबुलनिशा, असगर अली, अनवर, वानी तथा आत्मा अपात्र पाए गए और इन्हें आवास देकर पहली किश्त भी दे दी गई जिन्हें आहरित भी कर लिया गया। करीब नौ लाख 20 हजार रुपए का घपला उजागर हुआ है। इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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