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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना
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गोंडा। खरगूपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के मामले मेें अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि खरगूपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के पिता ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि 9 दिसंबर 2019 की रात 11 बजे करन पासवान निवासी ग्राम इमिलिया रज्जाक चमरुपुर थाना उतरौला जिला बलरामपुर उसके घर आए। उसकी लड़की (17) को बहला फुसलाकर भगा ले गए। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के अपराध का साक्ष्य मिलने पर आरोपी करन पासवान के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
शनिवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय नेे आरोपी करन पासवान को दुष्कर्म के अपराध में 10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अदालत ने जुर्माने की धनराशि में से 75 फीसदी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा करने के आदेश दिए हैं।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि खरगूपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के पिता ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि 9 दिसंबर 2019 की रात 11 बजे करन पासवान निवासी ग्राम इमिलिया रज्जाक चमरुपुर थाना उतरौला जिला बलरामपुर उसके घर आए। उसकी लड़की (17) को बहला फुसलाकर भगा ले गए। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के अपराध का साक्ष्य मिलने पर आरोपी करन पासवान के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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शनिवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय नेे आरोपी करन पासवान को दुष्कर्म के अपराध में 10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अदालत ने जुर्माने की धनराशि में से 75 फीसदी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा करने के आदेश दिए हैं।
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