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दफ्तर में बिना मास्क मिले तो कार्रवाई
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करनैलगंज (गोंडा)। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उप जिलाधिकारी ने सरकारी कार्यालयों में बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगाने का फरमान जारी किया है। इस संबंध में पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वह बिना मास्क के वाहन चलाने या बिना मास्क के इधर-उधर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कोविड प्रोटोकाल के तहत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करे। इसके लिए नियमित तौर पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाए।
एसडीएम हीरालाल ने बताया कि तहसील परिसर, ब्लॉक परिसर, गल्ला, फल, सब्जी मंडी व बाजार सहित सरकारी कार्यालयों में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। चिह्नित स्थानों पर बिना मास्क के प्रवेश करने वालों के विरुद्ध अब मौके पर ही दंडात्मक कार्रवाई तय की जाएगी। इसके साथ ही तहसील क्षेत्र के चारों थानों के प्रभारी निरीक्षकों को यह निर्देश भी दिया गया है कि अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई जनसभा, रैली का आयोजन अथवा कोई अन्य चुनावी कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित न होने दे। साथ ही प्रमुख चौराहों व रूट के साथ ही बाजारों में भी मास्क न पहनने वालों की धरपकड़ को नियमित तौर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। इस दौरान बिना मास्क के घूमते मिलने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाते हुए उन्हें मास्क लगाने को प्रेरित भी किया जाए।
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एसडीएम हीरालाल ने बताया कि तहसील परिसर, ब्लॉक परिसर, गल्ला, फल, सब्जी मंडी व बाजार सहित सरकारी कार्यालयों में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। चिह्नित स्थानों पर बिना मास्क के प्रवेश करने वालों के विरुद्ध अब मौके पर ही दंडात्मक कार्रवाई तय की जाएगी। इसके साथ ही तहसील क्षेत्र के चारों थानों के प्रभारी निरीक्षकों को यह निर्देश भी दिया गया है कि अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई जनसभा, रैली का आयोजन अथवा कोई अन्य चुनावी कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित न होने दे। साथ ही प्रमुख चौराहों व रूट के साथ ही बाजारों में भी मास्क न पहनने वालों की धरपकड़ को नियमित तौर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। इस दौरान बिना मास्क के घूमते मिलने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाते हुए उन्हें मास्क लगाने को प्रेरित भी किया जाए।
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