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Gonda News: लैपटॉप में धोखाधड़ी पर कंपनी पर लगा जुर्माना
Mon, 08 May 2023 11:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 08 May 2023 11:18 PM IST
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गोंडा। ग्राहक को ठीक लैपटॉप नहीं देने वाली कंपनी पर जिला उपभोक्ता फोरम ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक माह में सही फीचर्स का लैपटॉप उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है। आदेश का अनुपालन न करने पर कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज समेत लैपटाॅप का मूल्य और क्षतिपूर्ति राशि के पांच हजार रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ परिवादी को अदा करना होगा।
शहर की शिवपुरी काॅलोनी निवासी पंकज कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता अमर कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि उसने अमेजन के माध्यम से वर्धमान टेली मार्केटिंग यूनिट नंबर एक खेवर ग्राम व तहसील तोरु जिला तेकर विलासपुर हरियाणा से अपने पुत्र तन्मय श्रीवास्तव के नाम 18 मार्च 2018 को ऑनलाइन आर्डर देकर एक लैपटाॅप खरीदा था। मगर भेजे गए लैपटाॅप में कंपनी की ओर से बताए गए फीचर्स नहीं थे। इसकी शिकायत पर कंपनी ने लैपटाॅप वापस मंगाकर दूसरा लैपटाॅप भेजने की सूचना दी। मगर पंकज को दूसरा लैपटाॅप नहीं मिला। इस पर पंकज ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। फोरम के नोटिस पर विपक्षी कंपनी हाजिर नहीं हुई तो एकपक्षीय सुनवाई का आदेश दिया गया। जबकि विपक्षी अधीक्षक डाकघर ने हाजिर होकर कड़ा प्रतिवाद किया।
सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर निर्णय सुनाते हुए फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने वर्धमान टेली मार्केटिंग कंपनी को ऑर्डर किए गए फीचर्स का लैपटाॅप एक माह में देने का आदेश दिया है। शारीरिक, मानसिक कष्ट व वाद खर्च के लिए कंपनी पांच हजार रुपये वादी को अदा करेगी। आदेश के अनुपालन में देरी पर नौ प्रतिशत ब्याज समेत लैपटॉप की कीमत 9,490 रुपये और छह प्रतिशत ब्याज समेत पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि कंपनी को अदा करने होंगे।
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शहर की शिवपुरी काॅलोनी निवासी पंकज कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता अमर कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि उसने अमेजन के माध्यम से वर्धमान टेली मार्केटिंग यूनिट नंबर एक खेवर ग्राम व तहसील तोरु जिला तेकर विलासपुर हरियाणा से अपने पुत्र तन्मय श्रीवास्तव के नाम 18 मार्च 2018 को ऑनलाइन आर्डर देकर एक लैपटाॅप खरीदा था। मगर भेजे गए लैपटाॅप में कंपनी की ओर से बताए गए फीचर्स नहीं थे। इसकी शिकायत पर कंपनी ने लैपटाॅप वापस मंगाकर दूसरा लैपटाॅप भेजने की सूचना दी। मगर पंकज को दूसरा लैपटाॅप नहीं मिला। इस पर पंकज ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। फोरम के नोटिस पर विपक्षी कंपनी हाजिर नहीं हुई तो एकपक्षीय सुनवाई का आदेश दिया गया। जबकि विपक्षी अधीक्षक डाकघर ने हाजिर होकर कड़ा प्रतिवाद किया।
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सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर निर्णय सुनाते हुए फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने वर्धमान टेली मार्केटिंग कंपनी को ऑर्डर किए गए फीचर्स का लैपटाॅप एक माह में देने का आदेश दिया है। शारीरिक, मानसिक कष्ट व वाद खर्च के लिए कंपनी पांच हजार रुपये वादी को अदा करेगी। आदेश के अनुपालन में देरी पर नौ प्रतिशत ब्याज समेत लैपटॉप की कीमत 9,490 रुपये और छह प्रतिशत ब्याज समेत पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि कंपनी को अदा करने होंगे।
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