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Gonda News: अनियमितता करने पर पीडी को आरोप पत्र
Sat, 18 Jan 2025 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 18 Jan 2025 11:48 PM IST
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गोंडा।
कोर्ट के आदेश पर अस्थायी रूप से कार्यरत अन्वेषक (शोधकर्ता) तकनीकी को नियम विरुद्ध नियमित कर्मियों की सूची में शामिल करने के मामले में बहराइच के तत्कालीन परियोजना निदेशक रजत यादव फंस गए हैं। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया है। शासन ने प्रकरण की जांच कर रहे संयुक्त विकास आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है।
वर्ष 2016 में सपा सरकार ने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों का ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन (मर्जर) कर सरकारी कर्मचारी घोषित करने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में तीन मार्च 2017 को पत्र जारी कर ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक से सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची विकल्प और प्रमाणपत्र संस्तुति सहित मांगा था। उसी आधार पर संविलियन की प्रक्रिया पूरी की जानी थी।
बहराइच जिले में तैनात तत्कालीन पीडी रजत यादव ने संविलियन सूची में अन्वेषक तकनीकी के पद पर कार्यरत बृजेश चंद्रमणि त्रिपाठी (अब सेवानिवृत्त) का भी नाम शामिल कर दिया। उसी आधार पर उनका संविलियन भी हो गया, जबकि वह कोर्ट के आदेश पर कार्यरत थे।
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मामला शासन के संज्ञान में आया तो 15 दिसंबर 2023 को ग्राम्य विकास आयुक्त ने तत्कालीन पीडी (वर्तमान में निलंबित व ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय में संबद्ध) रजत यादव के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी। 21 दिसंबर 2023 को देवीपाटन मंडल के संयुक्त विकास आयुक्त को जांच सौंप दी गई। 13 जनवरी 2025 को जांच अधिकारी से शासन के संयुक्त सचिव प्रहलाद बरनवाल ने रिपोर्ट मांगी। इस बीच आरोपी पीडी रजत यादव ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए अनियमितता के लिए ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय को जिम्मेदार ठहराया है।
देवीपाटन मंडल के संयुक्त विकास आयुक्त राकेश पांडेय ने बताया कि तत्कालीन परियोजना निदेशक रजत यादव के खिलाफ जांच की जा रही है। जल्द ही जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। प्रथम दृष्टया उनपर लगे आरोप सही पाए गए हैं। इस कारण उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया है।
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कोर्ट के आदेश पर अस्थायी रूप से कार्यरत अन्वेषक (शोधकर्ता) तकनीकी को नियम विरुद्ध नियमित कर्मियों की सूची में शामिल करने के मामले में बहराइच के तत्कालीन परियोजना निदेशक रजत यादव फंस गए हैं। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया है। शासन ने प्रकरण की जांच कर रहे संयुक्त विकास आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है।
वर्ष 2016 में सपा सरकार ने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों का ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन (मर्जर) कर सरकारी कर्मचारी घोषित करने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में तीन मार्च 2017 को पत्र जारी कर ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक से सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची विकल्प और प्रमाणपत्र संस्तुति सहित मांगा था। उसी आधार पर संविलियन की प्रक्रिया पूरी की जानी थी।
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बहराइच जिले में तैनात तत्कालीन पीडी रजत यादव ने संविलियन सूची में अन्वेषक तकनीकी के पद पर कार्यरत बृजेश चंद्रमणि त्रिपाठी (अब सेवानिवृत्त) का भी नाम शामिल कर दिया। उसी आधार पर उनका संविलियन भी हो गया, जबकि वह कोर्ट के आदेश पर कार्यरत थे।
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मामला शासन के संज्ञान में आया तो 15 दिसंबर 2023 को ग्राम्य विकास आयुक्त ने तत्कालीन पीडी (वर्तमान में निलंबित व ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय में संबद्ध) रजत यादव के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी। 21 दिसंबर 2023 को देवीपाटन मंडल के संयुक्त विकास आयुक्त को जांच सौंप दी गई। 13 जनवरी 2025 को जांच अधिकारी से शासन के संयुक्त सचिव प्रहलाद बरनवाल ने रिपोर्ट मांगी। इस बीच आरोपी पीडी रजत यादव ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए अनियमितता के लिए ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय को जिम्मेदार ठहराया है।
देवीपाटन मंडल के संयुक्त विकास आयुक्त राकेश पांडेय ने बताया कि तत्कालीन परियोजना निदेशक रजत यादव के खिलाफ जांच की जा रही है। जल्द ही जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। प्रथम दृष्टया उनपर लगे आरोप सही पाए गए हैं। इस कारण उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया है।