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अनियमित वेतन भुगतान में बीईओ निलंबित
अमर उजाला/गोंडा
Updated Sun, 20 Nov 2016 11:47 PM IST
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तरबगंज शिक्षा क्षेत्र के एक एडेड विद्यालय में कार्यरत दो शिक्षकों की तैनाती जांच में अनियमित मिली थी। इस पर बीएसए ने दोनों की सेवा समाप्त कर दी थी। इसके बाद भी तरबगंज के बीईओ ने इन शिक्षकों के वेतन बिल आगे पास कर दिए। बाद में शिकायत पर हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन्हें देवीपाटन मंडल के सहायक शिक्षा निदेशक के कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
तरबगंज शिक्षा क्षेत्र के सुसेला स्थित महाशाह विसेन लघु माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक ह्रदयराम सिंह व अखिलेश कुमार गुप्ता की नियुक्ति के संबंध में शिकायत संबंधी याचिका पर उच्च न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रकरण की जांच की तो दोनों शिक्षकों की तैनाती अनियमित पाई गई।
अनियमितता का मामला सामने आने पर उन्होंने दोनों शिक्षकों का वेतन रोक दिया था। बाद में इन शिक्षकों की सेवा भी समाप्त कर दी गई। तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व वित्त एवं लेखाधिकारी ने इस मामले में की गई कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल भी किया था।
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इस मामले की जानकारी होने के बावजूद तरबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी ओंकारनाथ वर्मा ने जाली कागजात के सहारे दोनों शिक्षकों का वेतन भुगतान करने के लिए बिल को अग्रसारित कर दिया। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक को खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा निदेशक ने तरबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया है।
इस मामले की जांच मंडल के एडी बेसिक को सौंपी गई है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें देवीपाटन मंडल के सहायक शिक्षा निदेशक के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बीईओ के निलंबन की पुष्टि की है।
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तरबगंज शिक्षा क्षेत्र के सुसेला स्थित महाशाह विसेन लघु माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक ह्रदयराम सिंह व अखिलेश कुमार गुप्ता की नियुक्ति के संबंध में शिकायत संबंधी याचिका पर उच्च न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रकरण की जांच की तो दोनों शिक्षकों की तैनाती अनियमित पाई गई।
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अनियमितता का मामला सामने आने पर उन्होंने दोनों शिक्षकों का वेतन रोक दिया था। बाद में इन शिक्षकों की सेवा भी समाप्त कर दी गई। तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व वित्त एवं लेखाधिकारी ने इस मामले में की गई कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल भी किया था।
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इस मामले की जानकारी होने के बावजूद तरबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी ओंकारनाथ वर्मा ने जाली कागजात के सहारे दोनों शिक्षकों का वेतन भुगतान करने के लिए बिल को अग्रसारित कर दिया। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक को खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा निदेशक ने तरबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया है।
इस मामले की जांच मंडल के एडी बेसिक को सौंपी गई है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें देवीपाटन मंडल के सहायक शिक्षा निदेशक के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बीईओ के निलंबन की पुष्टि की है।