{"_id":"6648f1735e0487a7ad03fa8d","slug":"bail-of-two-accused-of-fake-will-rejected-gonda-news-c-100-1-gon1002-117336-2024-05-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: फर्जी वसीयतनामा के दो आरोपियों की जमानत खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: फर्जी वसीयतनामा के दो आरोपियों की जमानत खारिज
Sat, 18 May 2024 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 18 May 2024 11:50 PM IST
विज्ञापन
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने धोखाधड़ी कर फर्जी वसीयतनामा करने के मामले में आरोपी दो अभियुक्तों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार पाठक ने बताया कि कटरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरी राउत निवासी शेष नारायन सिंह पर एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद फर्जी वसीयतनामा कराने का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराया गया था। इसी प्रकार उमरी बेगमगंज क्षेत्र के ग्राम बड़नापुर के रहने वाले अनिल तिवारी के खिलाफ महिला के मकान का फर्जी बैनामा कराने का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज किया गया। शनिवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान परिस्थितियों को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने आरोपी शेष नारायन सिंह व अनिल तिवारी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार पाठक ने बताया कि कटरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरी राउत निवासी शेष नारायन सिंह पर एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद फर्जी वसीयतनामा कराने का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराया गया था। इसी प्रकार उमरी बेगमगंज क्षेत्र के ग्राम बड़नापुर के रहने वाले अनिल तिवारी के खिलाफ महिला के मकान का फर्जी बैनामा कराने का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज किया गया। शनिवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान परिस्थितियों को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने आरोपी शेष नारायन सिंह व अनिल तिवारी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।