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Gonda News: हत्या आरोपी महिला की जमानत नामंजूर
Mon, 29 Jan 2024 11:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 29 Jan 2024 11:40 PM IST
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गोंडा। जमीन के विवाद में महिला की हत्या के मामले में आरोपी सावित्री देवी का जमानत प्रार्थना पत्र अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने निरस्त कर दिया है।
शासकीय अधिवक्ता अवनीशधर द्विवेदी ने बताया कि खरगूपुर थाना क्षेत्र के निवासी वादी रामकुमार ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि 13 अक्तूबर 2019 को मां दुलारा उर्फ पूनम देवी अपने खेत में जा रही थी।
रास्ते में घात लगाए बैठे ग्राम संझवल के जानकी प्रसाद, उनकी पत्नी सावित्री देवी व पता देवी ने लाठी डंडा से जानकी की पिटाई की थी। इससे उनकी मौत हो गई थी।
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शासकीय अधिवक्ता अवनीशधर द्विवेदी ने बताया कि खरगूपुर थाना क्षेत्र के निवासी वादी रामकुमार ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि 13 अक्तूबर 2019 को मां दुलारा उर्फ पूनम देवी अपने खेत में जा रही थी।
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रास्ते में घात लगाए बैठे ग्राम संझवल के जानकी प्रसाद, उनकी पत्नी सावित्री देवी व पता देवी ने लाठी डंडा से जानकी की पिटाई की थी। इससे उनकी मौत हो गई थी।

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