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Gonda News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 18 Sep 2024 11:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 18 Sep 2024 11:36 PM IST
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Bail application of Gangster Act accused rejected
गोंडा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार धानेपुर थाने की पुलिस ने पशु क्रूरता, तस्करी व प्रतिबंधित मांस बिक्री के कारोबार में लिप्त बरेली जिले के ग्राम जलाल नगर बरासगंज व हाल मुकाम गोंडा जिले के मोहल्ला मेवातियान निवासी फैज अहमद पर संगठित गिरोह बनाकर अभ्यस्त अपराधी होने का आरोप लगाते हुए गिरोह चार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद अभियोग पंजीकृत किया। बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजबहादुर रामदेव यादव ने आरोपी फैज अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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