फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Assassin father-son life imprisonment

हत्यारे पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

Fri, 31 Jul 2015 11:27 PM IST
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 31 Jul 2015 11:27 PM IST
विज्ञापन
समारोह में नृत्य को लेकर रामभारत उर्फ जोगी की हत्या करने वाले पिता-पुत्र
विज्ञापन
को अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार तृतीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता अविनाश चंद श्रीवास्तव के अनुसार तरबगंज में 24 जून 2012 को ग्राम रामनगर तरहर निवासी फूलचंद ने ओमप्रकाश उर्फ वैधा व उसके पिता श्यामलाल निवासी करनीपुर बरियारपुरवा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि फूलचंद ग्राम धनौली में अपने रिश्तेदार राजेन्द्र के यहां कार्यक्रम में गया था।

रात में नृत्य कराने के विवाद को लेकर ओम प्रकाश व श्यामलाल ने उसके बेटे राम भारत उर्फ जोगी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। सत्र परीक्षण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता ने गवाहों के बयान कराए।

अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त ओमप्रकाश व उसके पिता श्यामलाल को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed