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Gonda News: ठगी के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Tue, 22 Sep 2026 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 22 Sep 2026 11:48 PM IST
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Anticipatory bail plea rejected
गोंडा। तंत्र-मंत्र और धार्मिक भय दिखाकर लोगों से जेवर व नकदी ठगने के मामले में आरोपी मोहम्मद गुलजार की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दानिश हसनैन ने निरस्त कर दी।
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मामला कोतवाली नगर से संबंधित है। एफआईआर में शिवशक्ति ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र के संचालक पंडित राम स्वरूप शर्मा समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। आरोप है कि पूजा-पाठ के नाम पर डराकर दो लाख रुपये लिए गए। इसके बाद पूजा स्थल पर रखे जेवरात गायब हो गए। वादी ने करीब 750 ग्राम सोने के जेवर और 750 ग्राम चांदी के सामान के गायब होने की बात कही है। इस मामले में आरोपी मोहम्मद गुलजार ने अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय में दाखिल की थी।
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लंबित केस दूसरी अदालत में स्थानांतरित
गोंडा। लंबे समय से लंबित प्रकीर्ण सिविल वाद संतरा बनाम रामधीरज आदि की पत्रावली जिला जज दुर्ग नरायन सिंह ने दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मामला अपर सिविल जज (जूडि.) कक्ष संख्या-2 में लंबित था। आवेदिका ने बताया कि मामले की जल्द सुनवाई के निर्देश के बावजूद पीठासीन अधिकारी के लंबे अवकाश के कारण कार्यवाही नहीं हो पा रही है। जिला जज ने पत्रावली सिविल जज (जूडि.)/एफटीसी नवीन, गोंडा की अदालत में स्थानांतरित कर दी। - संवाद
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गैंगस्टर का प्रकीर्ण वाद भी खत्म
गोंडा। बृजेश कुमार अवस्थी समेत अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट से जुड़े प्रकीर्ण वाद की कार्यवाही विशेष गैंगस्टर अदालत ने समाप्त कर दी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 19 मार्च 2026 को गैंगस्टर वाद की पूरी कार्यवाही निरस्त कर दी थी। इसी के अनुपालन में विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने धारा 16(1) के तहत लंबित प्रकीर्ण वाद को भी समाप्त करने का आदेश दिया।- संवाद

एफआईआर दर्ज होने के बाद आपराधिक पुनरीक्षण खारिज
गोंडा। गिरिवर कुमार चतुर्वेदी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के खिलाफ खुशबू मिश्रा व अन्य की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका जिला जज दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। निचली अदालत के 16 सितंबर के आदेश पर पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। अदालत ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुनरीक्षण में मांगी गई राहत काफी हद तक पूरी हो चुकी है, इसलिए याचिका निरर्थक हो गई। इसी आधार पर याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया गया।- संवाद
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