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Gonda News: 17 ग्राम पंचायतों में एडीओ पंचायत करेंगे सामान्य कार्य
Tue, 02 Jun 2026 11:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 02 Jun 2026 11:32 PM IST
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गोंडा। जिले की 17 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित प्रधानों की मृत्यु, त्यागपत्र एवं वित्तीय अनियमितताओं के कारण अधिकार सीज होने की स्थिति में सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) पंचायत को प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रियंका निरंजन द्वारा जारी आदेश के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है।
आदेश के अनुसार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को अधिकतम छह माह अथवा नई ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक तक प्रशासक के रूप में नामित किया गया है। 27 मई 2026 से ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधान केवल सामान्य एवं रूटीन कार्यों का संचालन प्रशासक के रूप में करेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा।
इसके अलावा जिन ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय समिति गठित है अथवा जहां ग्राम प्रधान का पद रिक्त है, वहां संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह व्यवस्था प्रधान के निधन, त्यागपत्र, वित्तीय अनियमितता या अन्य प्रशासनिक कारणों से प्रभावित ग्राम पंचायतों में लागू की गई है।
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आदेश के अनुसार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को अधिकतम छह माह अथवा नई ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक तक प्रशासक के रूप में नामित किया गया है। 27 मई 2026 से ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधान केवल सामान्य एवं रूटीन कार्यों का संचालन प्रशासक के रूप में करेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा।
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इसके अलावा जिन ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय समिति गठित है अथवा जहां ग्राम प्रधान का पद रिक्त है, वहां संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह व्यवस्था प्रधान के निधन, त्यागपत्र, वित्तीय अनियमितता या अन्य प्रशासनिक कारणों से प्रभावित ग्राम पंचायतों में लागू की गई है।
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