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खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी पर कोटेदार के साथ पर्यवेक्षणीय अधिकारी पर होगी कार्रवाई
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गोंडा। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वितीय वितरण चक्र में 30 सितंबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवंटित अनाज वितरण के लिए सख्त आदेश दिए हैं।
आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से कराने एवं कालाबाजारी रोकने के लिए जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक होने वाले वितरण के दौरान अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से संबद्ध यूनिटों पर प्रति यूनिट 05 किलोग्राम अनाज का वितरण लाभार्थियों को दिलाया जाए। गेहूं का वितरण मूल्य दो रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल का वितरण मूल्य तीन रुपये प्रति किलोग्राम होगा। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी का वितरण मूल्य 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा।
योजना में वितरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से अनाज प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जा सकेगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण कराने के लिए उचित दर विक्रेताओं द्वारा द्वितीय वितरण चक्र के दौरान भी अनाज का वितरण सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक किया जाएगा।
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उन्होंने वितरण के संबंध में निर्देश दिए कि यदि कहीं भी कोटेदार द्वारा निर्धारित यूनिट से कम राशन दिए जाने की शिकायत प्रमाणित होती है तो संबंधित कोटेदार के साथ-साथ अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।
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आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से कराने एवं कालाबाजारी रोकने के लिए जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक होने वाले वितरण के दौरान अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से संबद्ध यूनिटों पर प्रति यूनिट 05 किलोग्राम अनाज का वितरण लाभार्थियों को दिलाया जाए। गेहूं का वितरण मूल्य दो रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल का वितरण मूल्य तीन रुपये प्रति किलोग्राम होगा। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी का वितरण मूल्य 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा।
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योजना में वितरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से अनाज प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जा सकेगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण कराने के लिए उचित दर विक्रेताओं द्वारा द्वितीय वितरण चक्र के दौरान भी अनाज का वितरण सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक किया जाएगा।
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उन्होंने वितरण के संबंध में निर्देश दिए कि यदि कहीं भी कोटेदार द्वारा निर्धारित यूनिट से कम राशन दिए जाने की शिकायत प्रमाणित होती है तो संबंधित कोटेदार के साथ-साथ अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।