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Gonda News: आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Mon, 06 Jan 2025 11:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 06 Jan 2025 11:30 PM IST
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Accused's anticipatory bail application rejected

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गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शराब गबन के मामले में आरोपी ट्रांसपोर्ट एजेंसी मालिक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आबकारी निरीक्षक राजकुमार यादव ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि 13 नवंबर 2022 को धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यूनिट असमौली संभल से कोतवाली नगर क्षेत्र के झंझरी ब्लाॅक के निकट सरकारी आबकारी गोदाम परिसर में स्थित सीएल-2 गोदाम के लिए जयवीरू ब्रांड की 700 पेटी देशी शराब रवाना की गई थी। 14 नवंबर 2022 को सिंभावली फ्रेट कैरियर हापुड़ ट्रांसपोर्ट एजेंसी का ट्रक जब गोदाम पहुंचा तो जयवीरू ब्रांड की 19 पेटी देशी शराब कम मिली। इस संबंध में ट्रक चालक इरशाद कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। विवेचना के बाद पुलिस ने चालक इरशाद व एजेंसी के मालिक जमाल खान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
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