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Gonda News: नाबालिग की सहमति कानून में मान्य नहीं

Fri, 02 Oct 2026 12:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 02 Oct 2026 12:05 AM IST
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A minor's consent is not legally valid
गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज रेलवे कॉलोनी में छात्रों को जानकारी देते न्यायिक अ​धिकारी। स्रोत: विभ
गोंडा। श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज रेलवे कॉलोनी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पाॅक्सो कानून जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बच्चों को यौन अपराधों से बचाव और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सिद्धार्थ वर्मा ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की सहमति का कानून में कोई विधिक महत्व नहीं है। उन्होंने बच्चों को पाॅक्सो कानून के प्रावधानों की जानकारी देते हुए जागरूक रहने की सलाह दी। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अंबुज मिश्र ने कहा कि बच्चों को किसी भी तरह के शोषण से बचाना सभी की जिम्मेदारी है। बच्चों को किसी घटना से डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानाचार्य मेजर राजेश द्विवेदी ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन रामचंद्र पांडेय ने किया। (संवाद)
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