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जेल भेजा गया हरियाणा का व्यापारी
Gonda
Updated Thu, 07 Mar 2013 05:30 AM IST
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गोंडा। हरियाणा की एक ऑफसेट मशीन कंपनी के मालिक को जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश की अनदेखी मंहगी पड़ गई। जुर्माना अदा न करने पर कंपनी के मालिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इस पर हरियाणा पुलिस ने कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर बुधवार को जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। अगली सुनवाई कल की जाएगी।
शहर के राजा मोहल्ला निवासी सुरेन्द्र प्रताप पांडेय ने वर्ष 2005 में हरियाणा के वल्लभगढ़ फरीदाबाद स्थित मेसर्स लकी आॅफसेट मशीनरी कंपनी के प्रोपराइटर लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू खां से आॅफसेट मशीन की खरीददारी 3.60 लाख रुपये में की थी। मशीन खरीदने के उपरान्त ही इसमें दिक्कत पैदा होने लगी। इसकी शिकायत सुरेन्द्र ने कंपनी के मालिक से की। सुनवाई नहीं हुई। सुरेन्द्र ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। वर्ष 2008 में जिला उपभोक्ता फोरम ने मशीन की कीमत के साथ नौ प्रतिशत ब्याज, विक्रय तिथि से लेकर देय तिथि तक प्रश्नगत त्रुटिपूर्ण मशीन वापस लेकर अदा करने व दो हजार क्षतिपूर्ति देने के साथ ही एक हजार रुपये वाद व्यय अदा करने सुनाया। लेकिन कंपनी के मालिक ने ध्यान नहीं दिया। फोरम ने मालिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
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शहर के राजा मोहल्ला निवासी सुरेन्द्र प्रताप पांडेय ने वर्ष 2005 में हरियाणा के वल्लभगढ़ फरीदाबाद स्थित मेसर्स लकी आॅफसेट मशीनरी कंपनी के प्रोपराइटर लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू खां से आॅफसेट मशीन की खरीददारी 3.60 लाख रुपये में की थी। मशीन खरीदने के उपरान्त ही इसमें दिक्कत पैदा होने लगी। इसकी शिकायत सुरेन्द्र ने कंपनी के मालिक से की। सुनवाई नहीं हुई। सुरेन्द्र ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। वर्ष 2008 में जिला उपभोक्ता फोरम ने मशीन की कीमत के साथ नौ प्रतिशत ब्याज, विक्रय तिथि से लेकर देय तिथि तक प्रश्नगत त्रुटिपूर्ण मशीन वापस लेकर अदा करने व दो हजार क्षतिपूर्ति देने के साथ ही एक हजार रुपये वाद व्यय अदा करने सुनाया। लेकिन कंपनी के मालिक ने ध्यान नहीं दिया। फोरम ने मालिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
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