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कारोबार में माल लाने ले जाने के लिए आनलाइन लोड करें आवेदन
Updated Sun, 30 Jul 2017 10:30 PM IST
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माल लाने ले जाने के लिए ऑनलाइन लोड करें आवेदन
वाणिज्य कर आयुक्त ने जारी की गाइड लाइन
अमर उजाला ब्यूरो
गोंडा। जीएसटी के नये प्रावधानों के तहत अब कारोबारियों व ट्रांसपोर्टरों को माल लाने ले जाने के लिए निर्धारित प्रपत्रों के लिए आवेदन डाउन लोड करना होगा। संबन्धित कर निर्धारण अधिकारी व सचल दल प्रभारी आवेदन पत्रों को अपने लागिन पर अनुमोदित करेंगे। बिना निर्धारित प्रपत्रों के माल लाने ले जाने पर संबन्धित कारोबारियों व ट्रांसपोर्टरों पर जुर्माने की कार्रवाई होगी।
कारोबारियों को अपने से समबन्धित बिल प्रपत्र आनलाइन कैसे अपलोड करना है इसकी जानकारी प्रदेश के राज्यकर/वाणिज्य कर आयुक्त मुकेश कुमार मेश्राम ने गाइड लाइन जारी कर दी है। उनकी ओर से इसे आदेश घोषित कर कारोबारियों व वाणिज्यकर अधिकारियों के लिए जारी कर दिया गया है। निर्धारित प्रपत्र को कारोबारियों व ट्रांसपोर्टरों की ओर से जारी किया जाएगा। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी प्रपत्रों की आनलाइन मानीटरिंग करेंगे। इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग की सचल दल टीम माल के आवागमन पर निगरानी करेगी कहीं टैक्स चोरी में में तो कोई माल नही जा रहा है। जीएसटी के तहत निर्धारित प्रपत्र के अभाव में कारोबारियों की ओर से माल ले जाने पर सचल दल टीम माल व वाहनों को अपने कब्जे में लेकर जुर्माने की कार्रवाई करेगी।
इनसेट
किस काम के लिए है कौन प्रपत्र
* ई-वे बिल 01 - यह प्रपत्र बाहर प्रान्त से माल लाये जाने पर माल के प्राप्तकर्ता की ओर से निर्गत किया जाएगा।
* ई-वे बिल 02 - यह प्रपत्र प्रान्त के अन्दर माल भेजने या प्रान्त के किसी आपूतकर्ता को बाहर माल भेजने के लिए आपूतकर्ता की ओर से निर्गत किया जाएगा।
* ई- वे बिल 03 - यह प्रपत्र आनलाइन शापिंग,ई कामर्स या आर्डर का काम करने वाले की ओर से अपलोड किया जाएगा।
* टीडीएफ 01 - यह प्रपत्र ट्रांसपोर्टर वाहन स्वामी की ओर से डाउन लोड कर प्रयोग में लाया जाएगा। जिस पर सचल दल प्रभारी अपनी लागिन पर अनुमोदन करेगा।
इनसेट
व्यापारियों की ओर से अपना टिन नम्बर जीएसटीएन में माईग्रेट कर लिया गया है। जीएसटी के तहत आयुक्त वाणिज्यकर कारोबारियों के माल लाने ले जाने के बावत सभी प्रपत्रों को प्रयोग में लाने व उसे अपलोड करने की गाइड लाइन जारी कर दी गई है। प्रपत्रों के आवेदन पर सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी/सचल दल प्रभारी अनुमोदन करेंगे।
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-संतोष कुमार सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर
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वाणिज्य कर आयुक्त ने जारी की गाइड लाइन
अमर उजाला ब्यूरो
गोंडा। जीएसटी के नये प्रावधानों के तहत अब कारोबारियों व ट्रांसपोर्टरों को माल लाने ले जाने के लिए निर्धारित प्रपत्रों के लिए आवेदन डाउन लोड करना होगा। संबन्धित कर निर्धारण अधिकारी व सचल दल प्रभारी आवेदन पत्रों को अपने लागिन पर अनुमोदित करेंगे। बिना निर्धारित प्रपत्रों के माल लाने ले जाने पर संबन्धित कारोबारियों व ट्रांसपोर्टरों पर जुर्माने की कार्रवाई होगी।
कारोबारियों को अपने से समबन्धित बिल प्रपत्र आनलाइन कैसे अपलोड करना है इसकी जानकारी प्रदेश के राज्यकर/वाणिज्य कर आयुक्त मुकेश कुमार मेश्राम ने गाइड लाइन जारी कर दी है। उनकी ओर से इसे आदेश घोषित कर कारोबारियों व वाणिज्यकर अधिकारियों के लिए जारी कर दिया गया है। निर्धारित प्रपत्र को कारोबारियों व ट्रांसपोर्टरों की ओर से जारी किया जाएगा। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी प्रपत्रों की आनलाइन मानीटरिंग करेंगे। इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग की सचल दल टीम माल के आवागमन पर निगरानी करेगी कहीं टैक्स चोरी में में तो कोई माल नही जा रहा है। जीएसटी के तहत निर्धारित प्रपत्र के अभाव में कारोबारियों की ओर से माल ले जाने पर सचल दल टीम माल व वाहनों को अपने कब्जे में लेकर जुर्माने की कार्रवाई करेगी।
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किस काम के लिए है कौन प्रपत्र
* ई-वे बिल 01 - यह प्रपत्र बाहर प्रान्त से माल लाये जाने पर माल के प्राप्तकर्ता की ओर से निर्गत किया जाएगा।
* ई-वे बिल 02 - यह प्रपत्र प्रान्त के अन्दर माल भेजने या प्रान्त के किसी आपूतकर्ता को बाहर माल भेजने के लिए आपूतकर्ता की ओर से निर्गत किया जाएगा।
* ई- वे बिल 03 - यह प्रपत्र आनलाइन शापिंग,ई कामर्स या आर्डर का काम करने वाले की ओर से अपलोड किया जाएगा।
* टीडीएफ 01 - यह प्रपत्र ट्रांसपोर्टर वाहन स्वामी की ओर से डाउन लोड कर प्रयोग में लाया जाएगा। जिस पर सचल दल प्रभारी अपनी लागिन पर अनुमोदन करेगा।
इनसेट
व्यापारियों की ओर से अपना टिन नम्बर जीएसटीएन में माईग्रेट कर लिया गया है। जीएसटी के तहत आयुक्त वाणिज्यकर कारोबारियों के माल लाने ले जाने के बावत सभी प्रपत्रों को प्रयोग में लाने व उसे अपलोड करने की गाइड लाइन जारी कर दी गई है। प्रपत्रों के आवेदन पर सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी/सचल दल प्रभारी अनुमोदन करेंगे।
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-संतोष कुमार सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर