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Gonda News: जानलेवा हमले में 11 व मारपीट में आठ को सजा

Wed, 29 Oct 2025 11:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 29 Oct 2025 11:37 PM IST
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11 sentenced for attempted murder and eight for assault
गोंडा। खोड़ारे थाना के काशीडीह गांव में 12 साल मारपीट और गैर इरादतन जानलेवा हमले के मामले में बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया है। जानलेवा हमले में एक पक्ष से एक ही परिवार के 11 दोषियों को पांच साल कारावास व 37 हजार रुपये अर्थदंड की सजा न्यायालय ने दी है। जबकि दूसरे पक्ष के आठ लोगों को तीन साल जेल और 12 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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खोड़ारे के ग्राम कूकनगर ग्रंट के मजरा काशीडीह के विजय कुमार चौहान व झीन कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया। इसमें विजय ने आठ जून 2013 को एक पक्ष ने रंजिश में पिता रिसियावन पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। जबकि दूसरे पक्ष के झीन कुमार ने मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मुकदमे के दौरान अभियुक्त राम संवारे की मृत्यु हो गई और बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई।
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ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने गैर इरादतन जानलेवा हमले में जयंती प्रसाद, राम नरेश, परमात्मा, राजेंद्र प्रसाद, रामनेवास, कृष्णचंद्र, रविंद्र कुमार, राजेश कुमार, झीन कुमार, सुरेंद्र कुमार और लालमनि वर्मा को दंडित किया। दूसरे पक्ष के मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियुक्त भगौती प्रसाद की मृत्यु हो गई और तीन बाल अपराधियों की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। ट्रायल में साक्ष्य के आधार पर रिसियावन चौहान, घिसियावन चौहान, विजय कुमार, राम विलास, राज कुमार, शेषनाथ, रंजीत चौहान व सूरज चौहान को न्यायालय ने दंडित किया।
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