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गैर इरादतन हत्या में दो अभियुक्तों को 10 साल की सजा
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गोंडा। नगर कोतवाली क्षेत्र में चार साल पहले गैर इरादतन हत्या व मारपीट के मामलेे में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने दो अभियुक्तों को 10-10 साल कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ल ने बताया कि 29 जुलाई 2018 को नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम करिया गोसाईं पुरवा जानकी नगर के रहने वाले विनोद कुमार भारती ने कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि उसके 10 डिसमिल खेत में लगे दो पेड़ गांव के ही बबलू, पप्पू, भग्गन, राम वृक्ष काटना चाहते थे।
28 जुलाई 2018 की रात आठ बजे सभी चारों लोग आकर उसे व घरवालों को अपशब्द कहने लगे। सभी ने लात-घूसों, सरिया आदि से हमला कर दिया। इससे विनोद के साथ ही उसकी मां धवलकला, बहन अशोक कुमारी व पत्नी पप्पू देवी घायल हो गईं। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की।
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इस बीच घायल अशोक कुमारी की मौत हो गई। विवेचना के दौरान गैर इरादतन हत्या व मारपीट का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी रामवृक्ष व बबलू उर्फ वीरेंद्र कुमार गिरि के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या व मारपीट के अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर सत्र न्यायालय ने दोषसिद्ध किया।
सोमवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने अभियुक्त रामवृक्ष व बबलू उर्फ वीरेंद्र कुमार गिरि को गैर इरादतन हत्या व मारपीट के अपराध में 10-10 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ल ने बताया कि 29 जुलाई 2018 को नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम करिया गोसाईं पुरवा जानकी नगर के रहने वाले विनोद कुमार भारती ने कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि उसके 10 डिसमिल खेत में लगे दो पेड़ गांव के ही बबलू, पप्पू, भग्गन, राम वृक्ष काटना चाहते थे।
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28 जुलाई 2018 की रात आठ बजे सभी चारों लोग आकर उसे व घरवालों को अपशब्द कहने लगे। सभी ने लात-घूसों, सरिया आदि से हमला कर दिया। इससे विनोद के साथ ही उसकी मां धवलकला, बहन अशोक कुमारी व पत्नी पप्पू देवी घायल हो गईं। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की।
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इस बीच घायल अशोक कुमारी की मौत हो गई। विवेचना के दौरान गैर इरादतन हत्या व मारपीट का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी रामवृक्ष व बबलू उर्फ वीरेंद्र कुमार गिरि के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या व मारपीट के अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर सत्र न्यायालय ने दोषसिद्ध किया।
सोमवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने अभियुक्त रामवृक्ष व बबलू उर्फ वीरेंद्र कुमार गिरि को गैर इरादतन हत्या व मारपीट के अपराध में 10-10 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)