फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   10 years jail for two accused in culpable homicide

गैर इरादतन हत्या में दो अभियुक्तों को 10 साल की सजा

Mon, 03 Oct 2022 10:57 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 03 Oct 2022 10:57 PM IST
विज्ञापन
10 years jail for two accused in culpable homicide
गोंडा। नगर कोतवाली क्षेत्र में चार साल पहले गैर इरादतन हत्या व मारपीट के मामलेे में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने दो अभियुक्तों को 10-10 साल कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ल ने बताया कि 29 जुलाई 2018 को नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम करिया गोसाईं पुरवा जानकी नगर के रहने वाले विनोद कुमार भारती ने कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि उसके 10 डिसमिल खेत में लगे दो पेड़ गांव के ही बबलू, पप्पू, भग्गन, राम वृक्ष काटना चाहते थे।
विज्ञापन

28 जुलाई 2018 की रात आठ बजे सभी चारों लोग आकर उसे व घरवालों को अपशब्द कहने लगे। सभी ने लात-घूसों, सरिया आदि से हमला कर दिया। इससे विनोद के साथ ही उसकी मां धवलकला, बहन अशोक कुमारी व पत्नी पप्पू देवी घायल हो गईं। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस बीच घायल अशोक कुमारी की मौत हो गई। विवेचना के दौरान गैर इरादतन हत्या व मारपीट का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी रामवृक्ष व बबलू उर्फ वीरेंद्र कुमार गिरि के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या व मारपीट के अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर सत्र न्यायालय ने दोषसिद्ध किया।

सोमवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने अभियुक्त रामवृक्ष व बबलू उर्फ वीरेंद्र कुमार गिरि को गैर इरादतन हत्या व मारपीट के अपराध में 10-10 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed