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Gonda News: हत्यारे पति को 10 साल का कारावास

Sat, 11 Mar 2023 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 11 Mar 2023 12:04 AM IST
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10 years imprisonment for killer husband
गोंडा। खरगूपुर क्षेत्र के दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी पति को 10 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि काशीराम यादव निवासी ग्राम सरहरा थाना इटियाथोक ने चार दिसंबर 2018 को खरगूपुर थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था उसने 18 फरवरी 2018 को अपनी बेटी मीना देवी की शादी दुर्गा प्रसाद यादव निवासी ग्राम खरगूपुर इमिलिया से की थी। दुर्गा प्रसाद दहेज में मोटी रकम की मांग को लेकर मीना को परेशान करता था। दहेज की मांग को लेकर उसने मीना की हत्या कर दी।

पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और क्रूरता व दहेज हत्या के साक्ष्य मिलने पर दुर्गा प्रसाद यादव के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर दुर्गा प्रसाद यादव को दोषसिद्ध किया। शुक्रवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय डॉ. दीनानाथ तृतीय ने दुर्गा प्रसाद यादव को 10 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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