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Vineet Rai Murder Case: शंकर पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट, कोर्ट का आदेश- किसी भी हाल में पेश करें
Sat, 06 Jun 2026 09:33 AM IST
Pragati Chand
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
Published by: Pragati Chand
Updated Sat, 06 Jun 2026 09:33 AM IST
सार
Ghazipur News: विनीत राय हत्याकांड में शंकर पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट का आदेश है कि किसी भी हाल में उसे पेश करें। वहीं कोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कमलेश चौधरी के मामले में पत्रावली दाखिल करने के आदेश दिए।
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विनीत राय हत्याकांड का आरोपी और कटरा गैंग का सरगना शंकर पांडेय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
एडीजे शक्ति सिंह की अदालत ने शुक्रवार को होटल व्यवसायी के बेटे विनीत राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी शंकर पांडेय के खिलाफ एक अन्य मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही, पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हत्यारोपी कमलेश चौधरी के मामले में कोतवाली पुलिस को पत्रावली दाखिल करने का आदेश दिया है। कोतवाली पुलिस को आदेश दिया है कि किसी भी हाल में आरोपी शंकर पांडेय को गिरफ्तार कर अगली तारीख पर कोर्ट में पेश किया जाए। अगली सुनवाई 29 जून को होगी।
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नगर कोतवाली क्षेत्र के मिश्र बाजार स्थित दुकानदार कपड़ा व्यापारी सचिन चौरसिया का वर्ष 2024 में दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया था। आरोप था कि शंकर पांडेय और कमलेश चौधरी स्कॉर्पियो से आए और सचिन को जबरन उठाकर ले गए थे। परिजनों की तहरीर पर कोतवाली में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में एडीजे कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान आरोपी शंकर पांडेय के पक्ष की ओर से कोर्ट में कोई पत्रावली या जवाब दाखिल नहीं किया गया।
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इस पर नाराजगी जताते हुए न्यायालय ने आरोपी शंकर पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। वहीं, पुलिस मुठभेड़ में ढेर कमलेश चौधरी के मामले में कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को आदेश दिया कि कमलेश चौधरी के संबंध में पत्रावली (अबेट) दाखिल करें, जिससे मुकदमे में शेष बचे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके।