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नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में मां सहित दो को सजा

Fri, 12 Nov 2021 11:12 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Nov 2021 11:12 PM IST
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Two including mother punished in molestation case
विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में मां सहित दो को सजा सुनाई है। एक आरोपी को चार साल की कैद एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं पीड़िता की मां को भी दो साल की सजा देते हुए पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। हालांकि मां को अपील अवधि तक जमानत पर रिहा कर दिया है।
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मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने थाने में 25 अगस्त 2014 को तहरीर दी थी कि उसकी मां और उसकी मां के साथ अवैध संबंध रखने वाले शाहिद उर्फ भोलन ने उसे मारपीट कर घर में बंद कर दिया था। वजह भोलन के छेड़छाड़ का वह विरोध कर रही थी। उसकी तहरीर पर मुहम्मदाबाद थाना में मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना उपरांत पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की बहस को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी शहीद उर्फ भोलन को चार साल की कड़ी कैद और दस हजार रुपये का अर्थदंड लागते हुए जेल भेज दिया। वहीं पीड़िता की मां को दोषी पाते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई और उसे अपील की अवधि तक जमानत पर रिहा कर दिया।
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