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Ghazipur News: दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दस वर्ष की कैद

Sun, 17 Dec 2023 12:21 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 17 Dec 2023 12:21 AM IST
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Ten years imprisonment to two accused in rape case
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने शनिवार को नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दस साल की कैद और दस - दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने 17 अप्रैल 2017 को तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री को गांव के ही रामबचन राम और लच्छीराम बहला- फुसला कर कहीं ले गए थे। काफी प्रयास के बाद पता चला कि पीड़िता के साथ आरोपी वाराणसी में दुष्कर्म करते रहे। बाद में वहां से रिश्तेदार के घर बदायूं लेकर चले गए और उसके साथ गलत काम करते रहे। आरोपियों को जब पता चला कि पीड़िता गर्भवती है तो उसे डरा धमका कर रिस्तेदार के गांव के ही एक व्यक्ति को एक लाख रुपये में बेच दिया। पीड़िता को अपनी पुत्री बात कर उससे शादी करा दी। वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर न्यायालय में बयान दर्ज कराया और सभी आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया। विवेचना उपरान्त आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। दौरान विचारण एक आरोपी लच्छीराम की मौत हो गई। शेष आरोपियों का विचारण शुरू हुआ। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल सात गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने रामबचन और सत्यवीर को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
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