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हत्या के मामले में दो आरोपियों को दस वर्ष की कैद

Sat, 23 Jul 2022 12:36 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 23 Jul 2022 12:36 AM IST
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Ten years imprisonment for two accused in murder case
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार यादव की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में दो आरोपियों को दस वर्ष की कैद और 30 -30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि वादी को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार थाना भांवरकोल के माचा गांव निवासी संजय राम ने थाना में तहरीर दिया कि 29 जनवरी 2006 को सुबह महिलाओं की शौच में जाने की बात को लेकर उसके गांव के गोपाल और मुन्ना गाली गुत्ता देते हुए ईंट-पत्थर और लाठी डंडे से पिता सर्वदेव राम को मारने लगे। इससे उनके सिर पर काफी चोटे आई। गांव के लोगों के सहयोग से सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र मुहम्मदाबाद ले गया। वहां के डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया। इलाज के तीन दिन बाद पिता की मौत हो गई।सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल सात गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराते हुए पटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाई है।
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