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Ghazipur News: दीपावली पर तीन दिन लगेगा अस्थायी पटाखा बाजार, निर्देश जारी
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दीपावली पर्व के मद्देनजर अस्थायी पटाखों की दुकानों को लेकर स्थानीय प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। यहां अस्थाई पटाखों का बाजार 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हेतिमपुर स्थित विद्यालय के मैदान में लगाया जाएगा।
बाजार प्रतिदिन शाम छह बजे तक संचालित होगा। उपजिलाधिकारी ज्योति चौरसिया ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से इस वर्ष सभी पटाखा दुकानदारों को केवल हेतिमपुर विद्यालय मैदान परिसर में ही लगाने की अनुमति दी जाएगी।
किसी भी दुकानदार को अन्य स्थानों पर पटाखे बेचने या भंडारण करने की अनुमति नहीं होगी। एसडीएम ने बताया कि अस्थाई लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही पटाखों की बिक्री करनी होगी।
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उन्होंने कहा कि दुकानों में केवल मानक वाले पटाखों की बिक्री की जाएगी। किसी भी स्थिति में अवैध, अत्यधिक विस्फोटक या बिना अनुमति वाले पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी। अस्थायी दुकानों में रेत भरी बाल्टी, अग्निशमन यंत्र और पानी की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
दुकान के आसपास धूम्रपान, खुली आग या रसोई गैस सिलेंडर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो दुकानदार नियमों का उल्लंघन करेगा, उसकी अस्थाई अनुमति तुरंत निरस्त कर दी जाएगी और विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार, तहसीलदार रामनारायण वर्मा, राजस्व निरीक्षक एवं स्थानीय पुलिस टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था एवं दुकान लगाने की रूपरेखा तैयार की।
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बाजार प्रतिदिन शाम छह बजे तक संचालित होगा। उपजिलाधिकारी ज्योति चौरसिया ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से इस वर्ष सभी पटाखा दुकानदारों को केवल हेतिमपुर विद्यालय मैदान परिसर में ही लगाने की अनुमति दी जाएगी।
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किसी भी दुकानदार को अन्य स्थानों पर पटाखे बेचने या भंडारण करने की अनुमति नहीं होगी। एसडीएम ने बताया कि अस्थाई लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही पटाखों की बिक्री करनी होगी।
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उन्होंने कहा कि दुकानों में केवल मानक वाले पटाखों की बिक्री की जाएगी। किसी भी स्थिति में अवैध, अत्यधिक विस्फोटक या बिना अनुमति वाले पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी। अस्थायी दुकानों में रेत भरी बाल्टी, अग्निशमन यंत्र और पानी की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
दुकान के आसपास धूम्रपान, खुली आग या रसोई गैस सिलेंडर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो दुकानदार नियमों का उल्लंघन करेगा, उसकी अस्थाई अनुमति तुरंत निरस्त कर दी जाएगी और विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार, तहसीलदार रामनारायण वर्मा, राजस्व निरीक्षक एवं स्थानीय पुलिस टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था एवं दुकान लगाने की रूपरेखा तैयार की।