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आज से अगले दो महीने जिले में धारा-144 लागू

Fri, 11 Mar 2022 11:38 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Mar 2022 11:38 PM IST
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Section-144 implemented in the district for the next two months from today
गाजीपुर। हाईस्कूल, इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं। उससे पहले होली है। अप्रैल माह में रमजान शुरू हो रहा है। इसको देखते हुए जिले में अगले दो महीने तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
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एडीएम अरुण कुमार सिंह ने बताया कि चैत्र नवरात्र में महाहर धाम, कामख्या धाम, शीतला मंदिर सैदपुर, हथियाराम मठ, मुकुखसती मा मंदिर, अमवा आदि मंदिरों में भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा त्योहार और बोर्ड परीक्षाएं हैं। इसे देखते हुए 12 मार्च से अगले दो महीने तक के लिए जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, सभा, प्रदर्शन और अनशन आदि करने पर रोक है। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में एकत्रित होने पर और उसके आसपास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। परीक्षार्थियों शस्त्र लेकर परीक्षा स्थल की परिधि में नहीं जा सकते हैं।
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